मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान
राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में से एक योजना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हैं ।
आवेदन कैसे करें -
राज्य सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 24 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक आवेदन किया जा सकता हैं।
फॉर्म भरने का माध्यम ऑनलाइन होगा।इसके अतिरिक्त
ई-मित्र के माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा ।
पात्रता-
👉 एस. सी/एस.टी/अल्पसंख्यकों के बी.पी.एल परिवार ।
👉 एस. सी/एस.टी/ अल्पसंख्यकों के अलावा शेष सभी वर्गो के बी.पी.एल परिवार।
👉 अंत्योदय आस्था कार्डधारी परिवार।
👉 दिव्यांगजन व्यक्तियों की कन्याएं ।
👉 महिला खिलाडियों के स्वयं के विवाह पर (राज्य स्तर)
👉 पालनहार में लाभार्थियों की कन्याएं ।
आवश्यक दस्तावेज-
👉जाति प्रमाण पत्र की प्रति
👉आधार कार्ड की प्रति
👉बैंक पास बुक की प्रति
👉जन्म प्रमाण पत्र की प्रति Age proof
👉मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति (In case of widow women )
👉आय प्रमाण पत्र की प्रति ( In case विधवा/ पालनहार/ दिव्यांग)
👉मार्कशीट की प्रति
👉जन आधार कार्ड की प्रति
👉फोटो पासपोर्ट साइज
👉राशन कार्ड की प्रति
👉वोटर आई डी की प्रति
सहायता राशि (एस. सी/एस.टी/अल्पसंख्यकों )
👉 10वीं से कम या निरक्षर के लिए राशि रु. 31000/-
👉 10वीं पास को राशि रु. 41000/-
👉 स्नातक के लिए राशि रु. 51000/-
सहायता राशि (अन्य वर्ग)
👉 10वीं से कम या निरक्षर के लिए राशि रु. 21000/-
👉 10वीं पास को राशि रु. 31000/-
👉 स्नातक के लिए राशि रु. 41000/-
सहायता राशि (अन्य वर्ग)
नोट :- उक्त योजना हेतु विवाह दिनांक से 6 माह की अवधि होने तक नियमानुसार आवेदन किया जा सकता हैं।
Notification डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए लिंक के माध्यम देख सकते हैं Click hear
राजस्थान सरकर की योजना के बारे में जाकारी के लिए दिए गए लिंक का प्रयोग करे Click Hear
ऑफिसियल वेबसाइट के जाने के लिए दिए गये लिंक क्लिक करे Click Hear
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